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- धोखाधड़ी के मामले में अकाली नेता शिव लाल डोडा ने लगाई थी अर्जी
अकाली नेता और शराब कारोबारी शिव लाल डोडा जहां भीम हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहा है, वहीं उसके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले भी दर्ज हैं। ऐसा ही एक मामला बीते दिनों सिटी वन पुलिस ने नेचर हाइट्स इंफ्रा लिमिटेड के मालिक नीरज अरोड़ा की मां आशा कुमारी के बयानों पर दर्ज किया था, जिसमें 5 बार जिला अदालत में सुनवाई होने के बाद वीरवार को न्यायाधीश ने छठी बार सुनवाई पर जमानत याचिका को रद्द कर दिया है। नीरज अरोड़ा पक्ष के सीनियर एडवोकेट सुनील डोडा ने बताया कि शिव लाल डोडा के वकील ने दलील रखी थी कि डोडा को कोरोना हुआ है, इसलिए उसे दया के आधार पर जमानत दी जाए। लेकिन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार ने कोरोना टेस्ट करवाने के जेलर को आदेश दिए तो निगेटिव निकला और उसके बाद डोडा की जमानत रद्द कर दी गई।
ये है मामला : दो महीने आशा कुमारी ने शिव लाल डोडा सहित अन्य लोगों पर धोखाधड़ी करोड़ों की ठगी के आरोप लगाकर सिटी वन थाने में मामला दर्ज कराया था। पुलिस डोडा को प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई और रिमांड खत्म होने पर जेल भेज दिया गया। 19 सितंबर को डोडा ने जमानत के लिए जिला फाजिल्का की अदालत में याचिका को लगाया व दो दिन बाद इसकी पहली सुनवाई हुई। डोडा के खिलाफ सिटी वन पुलिस ने धारा 365, 384, 420, 465, 467, 468, 471 व 120 बी के तहत केस दर्ज किया था। 21 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर छह बार सुनवाई हुई व वीरवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश विजय कुमार ने उसकी जमानत को रद्द कर दिया।