Thursday, April 25, 2024
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Government issued guidelines for air travelers, keep these important things in mind before traveling | हवाई यात्रा करने से पहले पढ़ लें ये खबर, सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

नई दिल्लीः कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. आए दिन ही सरकार की ओर से नई-नई गाइडलाइन जारी हो रही हैं. बीते दिनों दुकानदारों के लिए SOP जारी किया गया था और आज अंतरराष्ट्रीय हवाई सफर करने वाले यात्रियों को लेकर गाइडलाइन जारी हुई है. दरअसल, विदेशों में बढ़ते कोरोनो वायरस (Coronavirus) मामलों को देखते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए दिशानिर्देशों का रिवाइज सेट जारी किया है.

पिछली गाइडलाइन से बिल्कुल उलट हैं नए दिशानिर्देश
हवाई यात्रा को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी हुई गाइडलाइन 25 नवंबर, 2020 को अपडेट हुई है. नई गाइडलाइन के तहत यदि यात्री इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन से छूट पाना चाहते हैं तो उन्हें यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले कोविड-19 RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट देनी होगी. बता दें कि नए दिशानिर्देश 2 अगस्त को जारी हुई गाइडलाइन से अलग हैं. ऐसे में अगर आप अतरराष्ट्रीय यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातें आपको दिमाग में बिठानी जरूरी हैं, ताकि सफर में आपको समस्या न आए. 

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भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन (International Arrival) के लिए जारी दिशानिर्देश 

1 – यात्रा शुरू करने से पहले सभी यात्रियों को एयरपोर्ट के ऑनलाइन पोर्टल पर स्व-घोषणा (Self-declaration Form) पत्र सबमिट करना अनिवार्य है. यात्री दिल्ली हवाईअड्डे की आधिकारिक वेबसाइट www.newdelhiairport.in पर अपनी निर्धारित यात्रा से कम से कम 72 घंटे पहले या स्वयं एयरपोर्ट के हेल्थ कांउट पर जाकर स्व-घोषणा पत्र जमा कर सकते हैं. 

2- यात्री को पोर्टल या नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक वचन देना अनिवार्य होगा जिसमें उन्हें ये बताना होगा कि वे 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की सुविधा/ होम क्वारंटीन/ सेल्फ मॉनीटरिंग जैसे सभी सरकारी निर्देशों का पालन करेंगे. 

3- यात्री को हवाई सफर की अनुमति तब ही मिलेगी जब उनका यात्रा करना बेहद ही जरूरी होगा. यात्रियों को इस तरह मामलों में हवाई सफर की अनुमति मिलेगी जैसे परिवार में किसी मृत्यू हो गई हो, घर में कोई गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो या फिर किसी तरह कोई मानव संकट आन पड़ा हो. इसमें भी आपको 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन रहना पड़ सकता है.

4- कोविड-19 आरटी-पीसीआर निगेटिव सर्टिफिकेट के बिना पहुंचने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्री एयरपोर्ट पर भी इस सुविधा का लाभ उठा कते हैं और वहां से जांच कर अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. हालांकि, जिस एयरपोर्ट पर यह सुविधा नहीं है उन यात्रियों को 7 दिन तक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. 

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आगमन से पहले (Before Arrival)

1- सभी हवाई सफर करने वाले यात्रियों को एजेंसियों द्वारा टिकट के साथ क्या करें और क्या ना करें की एक लिस्ट प्रदान की जाएगी. 
 2- सभी यात्रियों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा. 
 3- बोर्डिंग के समय, केवल विषम परिस्थिति में यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बोर्ड करने की इजाजत दी जाएगी. 
4- बोर्डिंग के दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी जाएगी.  

 



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