कंगना रनौत. (फाइल फोटो)
बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने देशद्रोह केस में कंगना रनौत (Kangana Ranaut) को बड़ी राहत दी है. हाईकोर्ट ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई स्थगित कर दी. अब इस मामले की सुनवाई 15 फरवरी को होगी.
- News18Hindi
- Last Updated:
January 25, 2021, 6:58 PM IST
कथित तौर पर दो समुदायों के बीच विवाद और सामाजिक द्वेष बढ़ाने, कलाकारों को धार्मिक आधार पर बांटने के आरोप में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ 17 अक्टूबर 2020 को मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी.
कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सय्यद ने कंगना और उनकी बहन के ट्वीट और बयान का संदर्भ देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले में गत वर्ष अक्टूबर में एफआईआर दर्ज की थी. उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153ए (अलग-अलग धार्मिक, जातीय समूहों में द्वेष को बढ़ावा देना), धारा-295 ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना) और धारा-124 ए (देशद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इससे पहले 8 जनवरी 2021 को कंगना और उनकी बहन रंगोली ने देशद्रोह के इस मामले में मुंबई पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए थे. सीआरपीएफ जवानों की ‘वाई प्लस’ सुरक्षा प्राप्त कंगना रनौत मुंबई के उपनगर स्थित पुलिस थाने में वकील रिजवान सिद्दिकी के साथ दोपहर करीब 1 बजे पहुंचीं. कंगना और उनकी बहन रंगोली उस दिन करीब दो घंटे तक थाने में रहीं.बॉम्बे हाईकोर्ट ने गत वर्ष नंवबर में कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए और 8 जनवरी को पुलिस के सामने उपस्थित होने का निर्देश दिया था. हाईकोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने का रिक्वेस्ट करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तारीख तय की है.