त्यौहारों से पहले पंजाब सरकार ने मिलावटखोरों पर शिकंजा कस दिया है। सरकार की ओर से फूड का कारोबार करने वाले सभी लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाने के आदेश दे दिए गए है। बता दें कि दिसंबर 2020 तक सभी फूड कारोबारियों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसकी रजिस्ट्रेशन फूट सेफ्टी विभाग के पास करवाकर उसका हैल्थ फिटनेट सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है। अन्यथा इस नियमों की उल्लघंना करने वाले फूड कारोबारी पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।