लुधियाना20 मिनट पहले
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शिव मोहन गर्ग की अदालत ने मंगल सूत्र की छीनाझपटी करने के दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार पुलिस थाना पीएयू ने पहले शिकायतकर्ता गीतू खोसला निवासी किचलू नगर की शिकायत पर अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध 31 जुलाई 2018 को धारा 379–बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था।
इसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि जब वह अपनी कार से उतरकर अपने घर की डोरबैल बजाने लगीं तो एक युवक वहां पहुंच गया। युवक ने अपने मुंह के ऊपर रूमाल बांध रखा था। महिला का आरोप था कि उसके गले में पहना उसका मंगलसूत्र आरोपी ने छीन लिया और पहले से एक्टिवा पर खड़े अपने साथी सहित वहां से फरार हो गया। बाद में पुलिस ने आरोपियों नवदीप उर्फ नवी निवासी हैबोवाल खुर्द और शुभम उर्फ शंकर नेपाली निवासी ऋषि नगर लुधियाना को गिरफ्तार किया था।
आरोपियों को पुलिस ने एक नाकाबंदी के दौरान काबू किया था, जिन्होंने अपना अपराध कबूल भी कर लिया था। वहीं, शिकायतकर्ता ने भी आरोपियों की पहचान कर ली थी। अदालत में आरोपियों ने सुनवाई के दौरान अपने आपको बेकसूर बताया था, लेकिन अदालत ने बहस सुनने के बाद दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई।